रवि सीजन के 3 कृषि यंत्र पर मिल रही सब्सिडी, 01 फरवरी तक करें आवेदन

प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरकार फसल कटाई वाले कृषि यंत्र पर सब्सिडी देने जा रही है। इन कृषि यंत्र से रवि सीजन की फसल जैसे चना, गेहूं, सरसों, मूंग एवं अन्य फसल को काट सकते है। सब्सिडी लिस्ट में एक यंत्र ऐसा है जिससे गेहूं कटाई के बाद नरवाई से भूसा बनाया जा सकता है। agriculture machinery subsidy. जानिए कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है। और सब्सिडी के लिए कहा आवेदन कर सकते है।

इन कृषि यंत्र पर मिल रही सब्सिडी

मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने राज्य के किसानों को कटाई-फसल अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले स्ट्रॉ रीपर, स्वचालित रीपर या ट्रैक्टर रीपर, श्रेडर या मल्चर पर 40 से 50 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया है.

स्ट्रॉ रीपर

स्ट्रॉ रीपर एक 3 इन 1 कृषि यंत्र है, जिससे फसल की कटाई, थ्रेशिंग और पुआल की सफाई/भूसा बनाने का काम आसानी से निपटा सकते हैं. यह गेहूं की फसल वाले किसानो के लिए काफी उपयुक्त है। हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई के बाद गेहूं के अवशेष से आसानी से भूसा बनाया जा सकता है। इस यंत्र को ट्रेक्टर से जोड़कर इस्तेमाल करते हैं. ये फसल अवशेषों के प्रबंधन में सहायक है, जिससे पराली जलाने की समस्या ही नहीं रहती.

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स्वचालित रीपर/ट्रैक्टर रीपर

ऑटोमैटिक रीपर अपने आप चलता है, जिसे खींचने के लिए ट्रैक्टर या किसी वाहन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि एक रीपर ट्रैक्टर से भी संचालित होता है. यह भी फसल की कटाई और पराली के प्रबंधन का काम आसान बना देता है.स्वचालित रीपर या ट्रैक्टर रीपर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ पाने  के लिए 5,000 रुपये का सिक्योरिटी मनी डीडी के तौर पर जमा करवानी होगी.

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श्रेडर/मल्चर

मल्चर ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र होता है जो फसल के अवशेष को मिट्टी में मिला देता है। इस यंत्र पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। या मल्चर में लगे विशेष ब्लेड के जरिए फसल अवशेषों या पत्तियों के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं. फिर किसान चाहें तो फसल अवशेषों की नेचुरल मल्चिंग बना सकते हैं या फिर इन टुकड़ों को खेत में फैलाकर मिट्टी में ही विलीन होने के लिए छोड़ दें, ताकि ये खाद में तब्दील हो जाएं.

कृषि यंत्र सब्सिडी आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

मध्यप्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान पाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी भी अटैच करनी होगी.

  • आवेदक का आधार कार्ड ( मोबाइल नंबर से लिंक )
  • आवेदक का बैंक पासबुक (पासबुक फ्रंट पेट की कॉपी)
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (एससी-एसटी किसान की पहचान हेतु)
  • आवेदक के नाम से डिमांड ड्राफ्ट 
  • ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए यहां करें आवेदन

कृषि यंत्र पर अनुदान पाने के लिए किसान को अनुदान की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान e कृषि यंत्र अनुदान पर आवेदन कर सकते है। ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले किसानों में से लाभार्थी का चयन लॉटरी माध्यम से किया जाएगा. आवेदन 1 फरवरी तक खुले हैं, जिसके बाद चयनित किसानों के नामों की घोषणा भी 2 फरवरी को ही लॉटरी निकालने के बाद ही कर दी जाएगी.

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