किसानो को तारबंदी कराने के लिए सरकार दे रही है 48000 रुपये, ऐसे उठाये योजना का लाभ

राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों को विभिन्न तरह की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। अगर कोई किसान अपने खेत के चारों ओर तारबंदी करवाता है तो उसको सब्सिडी मिलेगी।राजस्थान सरकार ने तारबंधी लिए राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए किसानों को 125 करोड़ रूपये के अनुदान को मंजूरी दी है।राजस्थान सरकार ने योजना के तहत अनुदान के लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं। किसान राजस्थान सरकार के पोर्टल राजकिसान साथी पर जाकर योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।

साथ ही किसान नजदीकी ई मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ किसानों को 6 माह पुरानी जमाबंदी की नकल, बैंक पास बुक और जनाधार की स्कैन लगानी होगी।राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ देने के लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए हैं। यह योजना सभी किसानों के लिए है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी किसान जिसकी जमीन एक जगह पर हो वह न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर तारबंदी के लिए ही आवेदन कर सकता है।

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वहीं, दो किसान वाले कृषक समूह भी न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर जमीन में तारबंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत किसानों को 400 मीटर की तारबंदी तक के लिए ही सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।अगर किसी किसान के पास 400 मीटर से अधिक की जमीन है तो किसान को पहले बची हुई जमीन की तारबंदी अपने खर्च पर करनी होगी। इसके बाद ही किसानों को योजना के तहत निर्धारित सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

इन किसानों को इतनी सब्सिडी

राजस्थान सरकार ने किसानों को सब्सिडी देना का नियम भी निर्धारित किया है। इसके तहत राज्य के लघु व सीमांत किसानों को तारबंदी की लागत का 60 फीसदी या 48 हजार रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे।

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