मध्यप्रदेश में 3 बीमा कम्पनी करेगी फसल बीमा

मध्य प्रदेश में शासन ने वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा crop insurance योजना के लिए 3 कंपनियों का चयन किया है। ये कंपनियां एग्रीकल्च र इंश्योररेंस कंपनी, एच.डी.एफ.सी.एर्गो एवं रिलायंस जनरल हैं। प्रदेश में फसल बीमा के 11 क्लस्टर बनाये गए हैं। इनमें से 9 क्लस्टर Agriculture Insurance Company एवं 1 1 क्लस्टर- HDFC ERGO एवं Reliance General Insurance को दिया गया है।

कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने योजना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि बैंकों/सहकारी समितियो के समस्ते kisan credit card धारक किसान भाई फसल बीमा खरीफ 2021 हेतु कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखें जिससे उन्हें बीमा क्लेम में किसी तरह की कठिनाई न हो।

फसल बीमा crop insurance कराते समय क्या ध्यान रखें

• जिन किसानों के आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं हुए हैं वे आधार कार्ड खाते से लिंक करा लें एवं सुनिश्चित कर ले कि आधार में जो नाम दर्ज है, बैंक में उसी नाम से केसीसी बना हो ।

• किसान भाई सुनिश्चित करें कि फसल बीमा प्रीमियम राशि उनके ऋण खाते में उपलब्धस रहे ।

• किसान भाई फसल बुआई का प्रमाण पत्र पटवारी से ले कर संबंधित बैंक शाखा में जमा करें। बैंक के रिकार्ड में अपना सही एवं वर्तमान का खसरा नम्बर दर्ज कर लेवें। फसल बीमा हेतु राज्य शासन द्वारा किसानों के भूमि की जानकारी को फसल बीमा के पोर्टल से जोडा गया है। फसल बीमा के पोर्टल द्वारा किसान भाईयों की भूमि का विवरण राजस्वब विभाग के डाटाबेस में से लिया जायेगा, इसलिए ये आवश्यईक है कि सही खसरा नम्बूर बैंक के पास उपलब्ध रहे । बैंक/सहकारी समिति के पास उपलब्धय दस्ताकवेजों के आधार पर बीमा किया जावेगा ।

• जो के.सी.सी. धारक फसल बीमा के लिए इच्छुपक नहीं है वे संबंधित बैंक शाखा में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं ।

• बिना के.सी.सी. धारक (अऋशी किसान) के कवरेज हेतु जन सुविधा केन्द्रा, नजदीकी बैंक शाखा में जाकर अपनी बोई गई फसल का बीमा करा सकते हैं, जिसके लिए औसत दस्तासवेज, खसरे की नकल, पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा बोआई का प्रमाण पत्र साथ में बीमा करने हेतु ले जाना आवश्यइक होगा।

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