kisaannews किसानों को अच्छी सरसों की उपज प्राप्त हो के लिए सरकार द्वारा मुफ्त में किसानों को सरसों के बीज दिए जा रहे है। इसमें विशेष प्रकार के सरसों बीज की किस्म दी जा रही है। सरसों की कीमत बढ़ने से सरसों के बीज के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। जिस से गरीब किसान सरसों खरीदने में असमर्थ है।
सरसों की फसल की अधिक पैदावार के लिए अच्छे बीजों का होना अत्यंत आवश्यक है, अच्छे सरसों बीजों से फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता में 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। अच्छी किस्मों के सरसों बीजों की महत्ता को देखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को यह बीज अनुदान पर दिए जाते हैं। इस कड़ी में सरकार द्वारा राज्य में तिलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरसों की उन्नत किस्मों के बीज अनुदान पर दे रही है।
सरसों प्रमुख तिलहनी फसल है। यह सिंचित क्षेत्रों एवं संरक्षित नमी के बारानी क्षेत्रों में भी ली जा सकती है। सरसों की फसल कम लागत व कम सिंचाई सुविधा में अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती है। सरसों फसल को एकल या अन्य फसलों के साथ मिश्रित फसल के रूप में भी बोया जा सकता है।
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सरसों की इन किस्मों के बीज दिए जायगे मुफ्त
- आर.एच.– 725
- गिरिराज
- आर.एच.- 761
- सी.एस. – 58
- आर.जी.एन.-298
- पी.एम.-31
- आर.एच.-749
- जी.एम.-3
- सी.एस.-60
मुफ्त सरसों बीज लेने के लिए यह करें आवेदन
सरकार द्वारा राज्य के इच्छुक किसानों को सरसों बीज मिनी किट का वितरण ऑनलाइन तरीके से राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जायेगा। अतः राज्य के जो भी पात्र किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें इसके लिए https://rajkisan.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके बाद चयनित किसानों को सरसों बीज की उन्नत किस्मों का वितरण निःशुल्क किया जायेगा।
इन किसानों को दिए जाएँगे सरसों की किस्मों के बीज
राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को तिलहन की पैदावार तथा रकबा बढ़ाने के लिए नि:शुल्क मिनी किट दे रही है। मिनी किट प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता तय की गई है, जिसके तहत किसानों को मुफ्त में बीज दिए जाएँगे। सरसों विशेष कार्यक्रम में वितरित किये जाने वाले मिनी किट का आयोजन जिले के ग्राम पंचायतों के गावों में करवाया जायेगा।
सरसों मिनी किट आयोजन हेतु क्षेत्र में कम से कम 25 हेक्टेयर का क्लस्टर बनाया जायेगा। सरसों बीज मिनी किट का वितरण केवल महिला कृषक को ही किया जायेगा। जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त महिला कृषकों को दिये जाएँगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा गरीबी की रेखा में जीवनयापन करने वाले कृषकों एवं गैर–खातेदार/ खातेदार कृषकों को प्राथमिकता से देय है .
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