‘अफीम कृषकों हेतु आवश्यक सूचना’ ऐसे कृषक, जिनका अफीम पोस्त कृषि लाइसेंस पूर्व के वर्षों में निरस्त हो गया था, तथा फसल वर्ष ~ 2022-23 के लिए जारी भारत सरकार द्वारा जारी की गई अफीम नीति, अधिसूचना संख्या 2/2022/NC-1GSR 738(E) तथा 3/2022(NC-1) GSR 739(E) दोनो दिनांक 28.09.2022 के प्रावधानो के अन्तर्गत जिनकी लाइसेंस के लिए पात्रता संभावित है, की सूची विभागीय वेबसाइट www.cbn.nic.in पर सर्वसाधारण के सूचनार्थ उपलब्ध है।
लाइसेंस के इच्छुक कृषक इस सूची का अवलोकन कर अपनी पात्रता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते है। यद्यपि पात्र एवं अपात्र कृषकों की सूची यथासम्भव सावधानीपूर्वक तैयार की गई , तथापि यदि कोई कृषक यह समझाता है कि उपर्युक्त अफीम नीति 2022-23 के प्रावधानों के अनुसार वह पात्र है, परन्तु उसका नाम वेबसाइट पर अपलोड किए गए संभावित पात्र कृषकों की सूची में सम्मिलित नही होन पर,
वह दिनांक 17.10.2022 से 31.10.2022 तक की अवधि में अपना प्रत्यावेदन सम्बन्धित जिला अफीम अधिकारी के समक्ष डाक द्वारा अथवा ई-मेल द्वारा प्रेषित कर सकता है। सम्बन्धित जिला अफीम अधिकारी का ई-मेल पता तथा आवेदन का प्रारूप भी विभागीय वेबसाइट www.cbn.nic.in पर उपलब्ध है, तथा सामान्य जन की जानकारी हेतु निम्नलिखित है

प्रत्यावेदन की जॉच उपरान्त विभागीय अभिलेखों के अनुरूप पात्रता प्रमाणित होने पर अफीम कृषि हेतु लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। ध्यान रखें केवल संभावित पात्रता सूची में नाम आने मात्र से लाइसेंस जारी करने की अनिवार्यता नही है, विभागीय अभिलेखों के अनुरूप पात्रता प्रमाणित होने पर ही अफीम कृषि हेतु लाइसेस जारी किया जाएगा। निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रेषित प्रत्यावेदन अथवा वांछित सूचना पूर्ण नही होने की दशा में, प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नही किया जाएगा।

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यह जानकारी cbn के माध्यम से प्राप्त हुई है जो अफीम की खेती से सम्बंधित है। हमारी पिछली पोस्ट में अफीम पत्ता लिस्ट की जानकारी बताई गयी थी। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य किसानों को अवश्य शेयर करें।