धान, ज्वार बाजरे का समर्थन मूल्य घोषित, 15 सितंबर से होंगे उपार्जन के लिए पंजीयन

मप्र में समर्थन मूल्य पर धान एवं ज्वार-बाजरे के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितम्बर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए धान का न्यूनतम मूल्य 1940 रुपए, ज्वार 2738 रुपए एवं बाजरा 2250 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिला स्तर पर होने वाला पंजीयन पिछले रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी भू-अभिलेख के डाटाबेस के आधार पर किया जाएगा। प्रदेश में 1718 पंजीयन केन्द्र बनाए गए है।

ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया

खद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवाई ने बताया कि किसानों को ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है। किसान अब अपना पंजीयन डाटा एंट्री के अलावा MP KISAAN एप प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं व विगत करवाई में उपार्जन, पजीयन करने वाले महिला स्व सहायता समूह एच एफपीओ की ओर से संचालित पंजीयन केंद्र में भी करा सकते है। इसके अलावा सिकमीदार वनाधिकार पट्टेधारी अपना पजीयन समिति, एफपीओ, महिला स्व-सहायता समूह से संचालित केन्द्रों में ही करा सकेंगे। प्रदेश में 1718 पंजीयन केंद्र बनाये गए है।

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पंजीयन के लिए यह दस्तावेज लगेगे

पंजीकरण के लिए जिन किसानों ने खरीफ एव रवी के मौसम में E uparjan portal पर अपना पंजीयन कराया था. उन्हें पुन दस्तावेज देने की जरूरत नही होगी। किसान की ओर से पिछले वर्ष किए गए आधार कार्ड और बैंक पासधुक के आधार पर पंजीयन किया जा सकेगा। नए पंजीयन के लिए जिला दस्तावेज प्रसस्त करने होती। इसमें वनाधिकार पट्टाधारी सिकमीधार किसानों को वन पट्टा व सिकमा अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराना होगी। किसान से उपज के विक्रय के लिए 3 संभावित दिनांक प्राप्त की जाएगी। जिसे पंजीयन के समय दर्ज किया जाए। किसान को बोई गयी फसल की किस्म, रकवा तथा विक्रय योग्य मात्रा फसल के भंडारित स्थान की जानकारी भी आवेदन में दर्ज कराना होगी।

पंचायत कार्यालय और केंद्र पर चस्पा होगी सूची

किसाओं की सूची का प्रदर्शन पजीकृत किसानों की सूची रकवा एवं फसल की सूची कृषक के अवलोकन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय पंजीयन केन्द्र पर चस्पा की जाएगी। इसके अलावा NIC द्वारा पजीयन केन्द्र की साइड पर लोगन पर जनपद पंचायत एवं पजीयन केंद्र ग्राम पंचायत के कार्यालय एवं जिला उपार्जन नियंत्रक कक्ष के दूरभाष क्रमाक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

दावा आपत्तियां एवं सत्यापन

किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि का रकवा एवं बोई गई फसल से संतुष्ट होने पर पजीयन के पूर्व संशोधन के लिए गिरदावरी में दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति का निराकरण होने एवं E UPARJAN PORTAL पर किसान को संशोधित जानकारी आने पर ही पंजीयन किया जा सकेगा।

मोबाइल एप पर MP e uparjan रजिस्ट्रेशन कैसे करें

  • गिरदावरी किसान एप को एन्ड्रायड बेस्ड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा।
  • एप डाउनलोड होने के उपरांत किसान पंजीयन हेतु सर्वप्रथम ग्राम एवं खसरा का चयन करना होगा, जिसमें आधार से लिंक खसरे को ही पंजीयन में जोड़ा जा सकेगा।
  • खसरे में उल्लेखित रकबा, फसल एवं फसल की किस्म से सहमत होने पर किसान के आधार नंबर से OTP आधारित सत्यापन किया जाएगा तथा किसान का मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि की जाएगी।
  • उक्त प्रविष्टियों के उपरांत डाटा ई-उपार्जन एप्लीकेशन को प्रेषित किया जाएगा।
  • प्रेषित डाटा में उल्लेखित खसरे का पूर्व में पंजीयन न होने पर पंजीयन सफल होगा एवं किसान पंजीयन नंबर प्रेषित किया जाएगा।
  • गिरदावरी किसान एप से पंजीयन के समय किसान की बैंक की पास बुक (प्रथम पृष्ठ जिसमें बैंक खाते का विवरण हो) को स्केन कर अपलोड करना होगा।

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