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MP e uparjan mp 2023 पोर्टल पर फसल के रजिस्ट्रेशन | helpline number dhan panjikaran

MP e uparjan मध्यप्रदेश सरकार का पोर्टल है जिसके अंतर्गत समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी संबंधी कार्य किए जाते है। MP e uparjan mp पोर्टल पर किसान अपने फसल को समर्थन पर बेचने हेतु registration कर सकता है। अगर किसान अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर बेचना चाहता है तो यह registration करना अनिवार्य है। dhan panjikaran करना सीखे।

MP e uparjan
MP e uparjan

MP e uparjan पोर्टल पर किसान अपनी फसल को बेचने की तारीख देख सकता है। इसके साथ ही किसान को बिक्री केंद्र की जानकारी इसी पोर्टल के माध्यम से होगी। इस पोर्टल पर किसान अपना मोबाइल नंबर या समग्र आईडी डालकर अपनी registration और भुगतान की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की प्रक्रिया का निर्धारण।

About MP e uparjan 2023

Portal Name MP e uparjan
किसने शुरू की मध्यप्रदेश सरकार
किसके लिए है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी
ऑफिसियल वेबसाइट http://mpeuparjan.nic.in
Helpline Number181
वर्ष 2023


प्रदेश में केन्द्र शासन की “विकेन्द्रीयकृत उपार्जन योजना” अंतर्गत रबी मौसम में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाती रही है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर FAQ गुणवत्ता की निम्न कृषि उपज का उपार्जन किया जाना है :-

फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू./प्रति क्विंटल)
गेहूं 1975

MP e uparjan कृषक पंजीयन से प्रारम्भ होगा, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार है –

  • विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी किसान पंजीयन को भू-अभिलेख के डाटाबेस आधारित किया जाएगा।
  • किसान की भूमि, फसल के बोए गए रकबे एवं फसल के प्रकार की जानकारी गिरदावरी MP e uparjan डाटाबेस से ली जाएगी।
  • पंजीयन व्यवस्था का प्रत्येक स्तर पर Orientation प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण की सघन आवश्यकता होगी। कृषकगण अपना पंजीयन निर्धारित समय से करा लें, इस हेतु पंचायतों/ग्राम सभाओं/प्राथमिकता सहकारी संस्थाओं/SMS के माध्यम से भी आवश्यक सूचनाओं का संचार किया जाना आवश्यक होगा।
  • रबी विपणन वर्ष 2021-22 में व्यवस्थित रूप से करने के लिए मैदानी स्तर पर विशेष प्रयास किया जावे। किसान पंजीयन हेतु उत्तरदायित्व एवं समय-सीमा परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।
  • सिकमीधारी कृषक एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल समिति स्तर पर उपलब्ध होगी।

कृषकों को और अधिक सशक्त करने तथा पंजीयन कराने के लिए संस्थाओं अथवा डाटा एन्ट्री आपरेटर पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य से कृषकों के पास पंजीयन करने के लिए निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे :-

  1. प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं के पंजीयन केन्द्र;
  2. गिरदावरी किसान एप;
  3. कियोस्क कॉमन सर्विस सेन्टर/लोक सेवा केन्द्र पर गिरदावरी किसान एप से;

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MP e uparjan पर पंजीयन की अवधि-


किसान पंजीयन दिनांक 25.01.2023 से 25.02.2023 तक किया जाएगा। उपार्जन केन्द्रों पर पंजीयन प्रात: 9.00 से सायंकाल 7.00 बजे तक समस्त कार्य दिवसों में (रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर) किया जाएगा।

MP e uparjan पंजीयन स्थल-

पंजीयन निम्न स्थलों पर किया जा सकेगा :-

श्रेणीपंजीयन स्थल
भू – स्वामी गिरदावरी किसान एप;कियोस्क कॉमन सर्विस सेन्टर/लोक सेवा केन्द्र पर गिरदावरी किसानं एप से;समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्र।
सिकमीदार व वनाधिकार पट्टाधारीसमिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केन्द्र।
MP e uparjan


MP e uparjan registration पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज-

  • विगत खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में जिन किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नब विक्रय रने हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया गया था। रबी विपणन वर्ष 2021-22 में ऐसे किसानों को पंजीयन हेतु दस्तावेज/आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।
  • किसान के विगत वर्ष के पंजीयन में उल्लेखित आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर में किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप (जिनको देखकर पंजीयन किया जा सके) पंजीयन केन्द्र पर लाना होंगे।
  • वनाधिकार पट्टाधारी/सिकमीदार किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराना होगी।
  • जिन किसानों द्वारा विगत रबी एवं खरीफ में पंजीयन नहीं कराया गया था एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर उनका डाटाबेस उपलब्ध नहीं है, ऐसे किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन हेतु आधार नंबर,बैंक खाता नंबर,मोबाइल नंबर एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराना होगी।
  • किसान से उपज का विक्रय करने की संभावित 3 तिथियां प्राप्त की जाएगी, जिसे पंजीयन के समय दर्ज किया जाएगा।
  • किसानों को भुगतान JIT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाना है। इस कारण किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते ही मान्य होंगे। जन-धन, ऋण, नाबालिग, बन्द एवं अस्थायी रूप से रोके गए खाते (विगत 6 माह से क्रियाशील नहीं हों) आदि पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में पंजीयन करने वाले आपरेटर द्वारा किसान को पंजीयन के समय अवगत कराया जाएगा तथा इस आशय की सूचना भी पंजीयन केन्द्र पर प्रदर्शित की जाए।
  • किसान द्वारा बोई गई फसल की किस्म, रकबा तथा विक्रय योग्य मात्रा की जानकारी भी प्राप्त कर आवेदन में दर्ज की जाए।
  • किसान द्वारा उत्पादित फसल का भंडारण किन स्थानों पर किया गया है अथवा किया जाएगा, इसकी जानकारी भी आवेदन में दर्ज की जाए।
  • किसान पंजीयन में बैंक खाता में संशोधन एवं नवीन खाते की प्रविष्टि की कार्यवाही OTP आधारित e authentication प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा।
  • किसान पंजीयन का आवेदन प्रारूप परिशिष्ट-स पर संलग्न है।


MP e uparjan.nic पंजीयन की प्रक्रिया-


1. MP e uparjan पर पूर्व से पंजीकृत किसानों हेतु-

  • ई-उपार्जनं पोर्टल एवं गिरदावरी किसान एप पर रबी विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत पंजीयन मास्टर में दो विकल्प उपलब्ध होंगे यथा- पूर्व से पंजीकृत किसान एवं नवीन किसान पंजीयन।
  • पूर्व से पंजीकृत किसान के विकल्प पर क्लिक करने पर किसान का ,विवरण प्रदर्शित करने हेतु किसान का समग्र आईडी/मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए, तदुपरांत किसान का नाम, भूमि का विवरण, बोई गई फसल, बैंक खाता, आधार एवं मोबाइल नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
  • किसान का नाम, बैंक खाता, मोबाईल नंबर की जानकारी विगत वर्ष के ई-उपार्जन पर किए गए किसान पंजीयन डाटाबेस से तथा भूमि का रकबा एवं बोई गई फसल/फसल की किस्म विवरण गिरदावरी से लिया जाएगा।
  • उक्तानुसार किसान की जानकारी कम्प्यूटर स्क्रीन पर पंजीयन के समय प्रदर्शित होगी, जिसे किसान द्वारा भी देखा जा सकेगा, जिसमें उन्हें उपज विक्रय करने की दिनांक, संभावित विक्रय मात्रा, फसल भण्डारण का स्थान/समय की जानकारी अंकित करना होगा।
  • पंजीयन OTP आधारित व्यवस्था से होगा तथा उसके उपरांत पंजीयन की सूचना किसान
    को SMS एवं ई-उपार्जन पोर्टल से प्रिन्ट-आउट निकालकर प्राप्त की जा सकेगी।

2. MP e uparjan पर नवीन किसानों का पंजीयन-

  • नवीन किसानों का पंजीयन हेतु गिरदावरी किसान एप में दी गई प्रक्रियानुसार ही होगी।
  • किसान का नाम, बैंक खाता, IFSC, शाखा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फसल विक्रय हेतु 3 तिथि, विक्रय योग्य मात्रा एवं विक्रय की जाने वाली फसल के भंडारण स्थल की जानकारी प्रविष्ट करना होगी।
  • किसान की भूमि का रकबा, फसल एवं फसल की किस्म की जानकारी गिरदावरी से ली जाएगी।
  • समग्र आईडी किसान का किसान पंजीयन यूनिक आईडी होगी।
  • गिरदावरी में उल्लेखित भूमि के रकबे, फसल एवं फसल की किस्म से सहमत होने पर ही पंजीयन किया जा सकेगा।

मोबाइल एप पर MP e uparjan रजिस्ट्रेशन कैसे करें –

  • गिरदावरी किसान एप को एन्ड्रायड बेस्ड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा।
  • एप डाउनलोड होने के उपरांत किसान पंजीयन हेतु सर्वप्रथम ग्राम एवं खसरा का चयन करना होगा, जिसमें आधार से लिंक खसरे को ही पंजीयन में जोड़ा जा सकेगा।
  • खसरे में उल्लेखित रकबा, फसल एवं फसल की किस्म से सहमत होने पर किसान के आधार नंबर से OTP आधारित सत्यापन किया जाएगा तथा किसान का मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि की जाएगी।
  • उक्त प्रविष्टियों के उपरांत डाटा ई-उपार्जन एप्लीकेशन को प्रेषित किया जाएगा।
  • प्रेषित डाटा में उल्लेखित खसरे का पूर्व में पंजीयन न होने पर पंजीयन सफल होगा एवं किसान पंजीयन नंबर प्रेषित किया जाएगा।
  • गिरदावरी किसान एप से पंजीयन के समय किसान की बैंक की पास बुक (प्रथम पृष्ठ जिसमें बैंक खाते का विवरण हो) को स्केन कर अपलोड करना होगा।

MP e uparjan फसल की दावा आपत्ति

  • किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि के रकबे, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म से संतुष्ट न होने पर किसान के पंजीयन के पूर्व किसान द्वारा भूमि, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म में संशोधन हेतु गिरदावरी में दावा-आपत्ति करना होगी।
  • दावा-आपत्ति का निराकरण होने एवं ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान की संशोधित जानकारी आने पर पंजीयन किया जा सकेगा।

mp e uparjan helpline number – 181

समर्थन मूल्य में फसल की बिक्री को लेकर किसान को आने वाली समस्या ,शिकायत या अन्य जानकारी के मध्यप्रदेश सरकार ने mp e uparjan helpline number जारी किया है जिस पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते है या अपनी भुगतान या अन्य समस्या को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते है। यह customer care नंबर 181 है जो की पूरी तरह toll free है।

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