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अस्थाई कृषक बिजली कनेक्शन पर भी मिलेगी सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन, नई दरें जारी

भारत में अनेक स्थानों पर पर्याप्त पानी न होने की बजह से मौसम आधारित खेती होती है जो वर्षा के आधार पर होती है। अगर कोई किसान कुछ ही समय में लिए खेत में बिजली का कनेक्शन लेता है तो वह अस्थाई कृषक कनेक्शन कहलाता है। अभी तक अस्थायी कृषक कनेक्शन पर किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाती थी। लेकिन अब कुछ जिलों में अस्थायी कृषक कनेक्शन पर सब्सिडी देना शुरू हो रही है। जिसके लिए कनेक्शन की दरें भी जारी कर दी गयी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिये सिंगल फेज एवं थ्री फेज अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें जारी कर दी गई हैं।

अस्थाई पम्प बिजली कनेक्शन दर

ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद थ्री फेज तीन हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये कुल राशि 5 हजार 236, चार माह के लिये 6 हजार 869 एवं पांच माह के लिये 8 हजार 501 रूपये देय होंगे।

पांच हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये 8 हजार 501, चार माह के लिये 11 हजार 221 एवं पांच माह के लिये 13 हजार 941 रूपये।

साढे सात से आठ हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये 13 हजार 397, चार माह के लिये 17 हजार 750 एवं पांच माह के लिये 22 हजार 102 रूपये देय होंगे।

थ्री फेज दस हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिये 16 हजार 662 रूपये, चाह माह के लिये 22 हजार 102 रूपये एवं पांच माह के लिये 27 हजार 543 रूपये देय होंगे।

कंपनी ने कहा है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिये अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 01 जुलाई 2022 से लागू कर दी गई हैं। अब उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन प्रदाय किये जाएंगे। कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा एवं उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिये न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा। अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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